नीमच। श्रीमती सुषमा त्रिपाठी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा आरोपी को शराब न पिलानें की बात को लेकर मारपीट करने के आरोप का दोषी पाकर कुल 27 माह के सश्रम कारावास व 1,500 रूपयें जुर्माने से दण्डित किया।
अभियोजन मीडिया सेल को श्री चंद्रकांत नाफडे, एडीपीओ नें जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 4 वर्ष पूर्व दिनांक 22.10.15 को रात 10ः00 बजे ग्राम सावन की है। फरियादी अपनें घर से खेत पर जा रहा था, रास्ते में सावन बस स्टेण्ड पर आरोपी मुकेश गुर्जर मिला उसने बोला कि मुझे शराब पिला जब फरियादी ने मना किया तो आरोपी मुकेश नें उसके साथ लकड़ी से मारपीट की, जिससे फरियादी को गंभीर चोटें आई। गोटुलाल ने आकर बीच-बचाव किया तब आरोपी वहां से भाग गया। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना नीमच सिटी पर की, जिस पर से अपराध क्रमांक 459/15, धारा 323, 327 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध कर विवचेना में लिया गया। पुलिस नीमच सिटी द्वारा विवेचना के दौरान फरियादी का मेडिकल कर व आरोपी को गिरफ्तार कर शेष विवेचना उपरांत चालान नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
श्री चंद्रकांत नाफडे, ए.डी.पी.ओ. द्वारा अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादी व अन्य आवश्यक गवाहों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित कराकर मारपीट करने वाले आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया। श्रीमती सुषमा त्रिपाठी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा अपराधी मुकेश पिता लक्ष्मीनारायण गुर्जर, उम्र-30 वर्ष निवासी-ग्राम सावन, जिला नीमच को धारा 323 भादवि में 3 माह के सश्रम कारावास व 500रू. जुर्माना व धारा 327 भादवि में 2 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000रू जुर्माना। इस प्रकार कुल 27 माह का सश्रम कारावास व 1,500रू जुर्माने से दण्डित किया तथा आहत को 1,500रू. प्रतिकर प्रदान करने का आदेश भी दिया। न्यायालय में शासन की और से पैरवी श्री चंद्रकांत नाफडे, एडीपीओ द्वारा की गई।